हत्या एवं जालसाजी के मामले में चार ने किया सरेंडर, कड़ी सुरक्षा में भेजे गये जेल
बक्सर : बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 119 सन 2019 के अभियुक्त बीरबल गोंड, राकेश गोंड एवं गोविंद गोंड ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया जहां जमानत की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया गया. बताते चलें […]
बक्सर : बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 119 सन 2019 के अभियुक्त बीरबल गोंड, राकेश गोंड एवं गोविंद गोंड ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया जहां जमानत की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया गया.
बताते चलें मुफस्सिल थाना के जगदीशपुर गांव की रहने वाली विद्यावती देवी ने अभियुक्तों के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था. सूचक ने पुलिस को बताया था कि 29 अप्रैल 2019 को 8:00 बजे रात में वे लोग सोए हुए थे कि तीनों अभियुक्त एक अन्य अभियुक्त के साथ घर में घुस गए तथा उसके पति संतोष राम एवं भसुर पर हमला कर दिए जिससे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए तथा इलाज के क्रम में उसका पति संतोष राम की मौत हो गई .
इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुफस्सिल थाना के नदाव गांव के रहने वाले अभियुक्तों में से बीरबल उसकी बड़ी गोतनी के पास झाड़ फूंक करने आता था जिसका विरोध उसकी पत्नी एवं बच्चों द्वारा किया जाता था, इसी रंजिश में हत्या की गई. बुधवार को तीनों अभियुक्तों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया
.वही ब्रह्मापुर थाना कांड 264 सन 2019 के अभियुक्त पिंटू कुमार ने घपला बाजी के एक मामले में समर्पण किया अभियुक्त पर थाना के कांट गांव के रहने वाले प्रेम कुमार ने परिवाद दाखिल किया था कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के तहत चेक से जाली दस्तखत कर अभियुक्त ने ₹2 लाख रुपए के घपले बाजी की है. पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी जिससे अभियुक्तों ने समर्पण किया है.