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शिव नारायण हत्याकांड में सभी अभियुक्त दोषी करार, 26 को सुनाया जायेगा फैसला

बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 365 सन् 2017 के सभी सात अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 26 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा. यह मामला काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. दोषी करार दिये जाने […]

बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 365 सन् 2017 के सभी सात अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 26 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा. यह मामला काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है.

दोषी करार दिये जाने के साथ ही अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया. बताते चलें कि ब्रह्मपुर थाना के पांडेयपुर गांव में 10 अक्टूबर 2017 को शिव नारायण पांडेय को लाठी-डंडे एवं ईंट-पत्थर से पीटकर उस वक्त हत्या कर दी गयी थी जब वह अपने दरवाजे पर गाय का दूध निकाल रहा था.
घटना को लेकर मृतक के पुत्र आनंद कुमार पांडेय ने उसी गांव के रहने वाले धर्मवीर पांडेय, रतन पांडेय, विश्वनाथ सिंह, सुखदेव सिंह ,सत्यदेव,रमेश सिंह एवं कृष्णा पांडेय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सूचक ने पुलिस को बताया था कि सभी अभियुक्तों ने लाठी-डंडे से लैस होकर उसके पिता पर हमला कर दिया तथा तब तक मारते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गयी. हत्या का कारण जमीन विवाद बताया गया था.
सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शशि भूषण सिंह एवं शिवजी राय तथा सत्य प्रकाश राय ने बहस में हिस्सा लिया. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि सुनवाई में 11 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 304(2) के तहत दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 26 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा.

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