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रेलवे को देना ही होगा जुर्माना : आयोग
बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम बक्सर द्वारा पारित आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग पटना ने भी बहाल रखा. गौरतलब हो कि डुमरांव निवासी अशोक जायसवाल वर्ष 2008 में कानपुर जाने के लिए बक्सर स्टेशन मगध एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने गये थे. जहां प्लेटफॉर्म पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए गड्ढे खोदे गये थे, लेकिन […]
बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम बक्सर द्वारा पारित आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग पटना ने भी बहाल रखा. गौरतलब हो कि डुमरांव निवासी अशोक जायसवाल वर्ष 2008 में कानपुर जाने के लिए बक्सर स्टेशन मगध एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने गये थे. जहां प्लेटफॉर्म पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए गड्ढे खोदे गये थे, लेकिन सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग नहीं की गयी थी तथा प्लेटफॉर्म पर काफी अंधेरा था.
गाड़ी पकड़ने के क्रम में श्री जायसवाल गड्ढे में गिर पड़े थे, जिससे उनका हाथ टूट गया. इसको लेकर शिकायतकर्ता ने जिला फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया था, जहां सुनवाई के दौरान फोरम ने विपक्षी रेलवे की सेवा में बड़ी त्रुटि पाते हुए परिवादी को एक लाख रुपये बतौर हर्जाना के रूप में देने का आदेश सुनाया था, लेकिन रेलवे ने हर्जाने की राशि देने के बजाय राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दाखिल कर दिया.
अपील में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम बक्सर के फैसले को सही पाकर रेलवे की अपील को खारिज कर दिया. उक्त फैसले को उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है.
कड़ी सुरक्षा में हुई पेशी
बक्सर. दर्जनों अपराधों के अभियुक्त चंदन मिश्र की पेशी सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच की गयी. तकरीबन 10 बजे न्यायालय की सुरक्षा पूरी तरह कड़ी कर दी गयी तथा अभियुक्त चंदन मिश्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक के न्यायालय में पेश किया गया.
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