एलआइसी देगा 15 हजार रुपये जुर्माना

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 74/14 की सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पायी है. मामला राज मुना कुंवर का था, जिनके पति का एक बीमा विपक्षी कंपनी द्वारा किया गया था. दो किस्त जमा करने के बाद परिवादी के पति की मृत्यु हो गयी. परिवादी ने बीमा के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2015 8:46 AM
बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 74/14 की सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पायी है. मामला राज मुना कुंवर का था, जिनके पति का एक बीमा विपक्षी कंपनी द्वारा किया गया था. दो किस्त जमा करने के बाद परिवादी के पति की मृत्यु हो गयी.
परिवादी ने बीमा के लाभ के लिए सभी आवश्यक कागजात को विपक्षी के यहां जमा किया, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया. परिवादी ने पटना मंडल कार्यालय में दिनांक 2.7.2010 को एक आवेदन भी दिया, लेकिन उसके पैसे का भुगतान नहीं किया गया.
अंत में उसने अपनी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज करायी, जहां दोनों पक्षों की सुनवाई में विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर बीमा के 50 हजार रुपये, बोनस के अलावे 15 हजार रुपये बतौर हर्जाना के रूप में देने का आदेश सुनाया है.

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