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पीड़ित ने हर्जाने के लिए दाखिल किया परिवाद पत्र

बक्सर : कोर्ट. जिला उपभोक्ता फोरम ने डुमरांव कड़वी निवासी महेंद्र प्रताप सिंह एवं शीला सिंह की शिकायत पर सहारा इंडिया डुमरांव के शाखा प्रबंधक एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि सहारा इंडिया द्वारा परिवादियों के जमा रकम के भुगतान नहीं करने को लेकर […]

बक्सर : कोर्ट. जिला उपभोक्ता फोरम ने डुमरांव कड़वी निवासी महेंद्र प्रताप सिंह एवं शीला सिंह की शिकायत पर सहारा इंडिया डुमरांव के शाखा प्रबंधक एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि सहारा इंडिया द्वारा परिवादियों के जमा रकम के भुगतान नहीं करने को लेकर परिवाद पत्र संख्या 88/2015 एवं 90/2015 दाखिल किया था. परिवादिनी शीला सिंह ने बताया कि उसने विपक्षी के यहां 29 हजार रुपये एवं 30 हजार रुपये एक वर्ष के लिए जमा किये थे, जिसकी परिपक्वता एक वर्ष के बाद थी,

जो क्रमश: 31 हजार 900 रुपये एवं 33 हजार रुपये थे, लेकिन भुगतान की तिथि पूरी हो जाने के बाद भी जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया. इतना ही नहीं परिवादिनी ने 2004 में 10 वर्षों के लिए भी राशि जमा की थी, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया. परिवादिनी के पति महेंद्र प्रताप सिंह ने भी राशि जमा की थी,

लेकिन देय तिथि के बाद बार-बार मांग करने के बाद भी विपक्षियों ने राशि का भुगतान नहीं किया.इस संबंध में परिवादियों ने बताया कि उन्हें टाल मटोल कर राशि का भुगतान नहीं किया गया था.दाखिल परिवाद पत्र में जमा राशि एवं सूद के अलावे 2-2 लाख रुपये मानसिक क्लेश एवं शारीरिक कष्ट के साथ 50 हजार रुपये बतौर वाद खर्च के रूप में दिलाने के लिए न्यायालय से गुहार लगायी गयी है.

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