एलआइसी पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना

बक्सर कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 37/2005 की सुनवाई में विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला राजपुर के रहनेवाली देव कुमारी देवी का है, जिनके पति ने विपक्षी से एक बीमा पॉलिसी ले रखा था. उनके पति का देहांत 20 सितंबर 2012 को हो गया, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 7, 2015 5:48 AM

बक्सर कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 37/2005 की सुनवाई में विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला राजपुर के रहनेवाली देव कुमारी देवी का है,

जिनके पति ने विपक्षी से एक बीमा पॉलिसी ले रखा था. उनके पति का देहांत 20 सितंबर 2012 को हो गया, लेकिन सभी कागजात को जमा करने के बाद भी बीमा का लाभ नहीं दिया गया. मामले की सुनवाई के बाद जिला फोरम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारायण पंडित एवं सदस्य सुरेश ठाकुर की खंडपीठ ने विपक्षी को बीमा का लाभ देने का आदेश सुनाया है.

Next Article

Exit mobile version