भारतीय जीवन बीमा पर जुर्माना
बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला छठिया पोखरा डुमरांव की रहनेवाली पन्ना देवी का है. पीड़ित के पति फूलचंद चौधरी ने विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम से अपना 50 हजार रुपये का एक बीमा कराया था, जिसका किस्त 1586 […]
बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला छठिया पोखरा डुमरांव की रहनेवाली पन्ना देवी का है.
पीड़ित के पति फूलचंद चौधरी ने विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम से अपना 50 हजार रुपये का एक बीमा कराया था, जिसका किस्त 1586 रुपये जमा भी किया था. बीमा के बाद पीड़िता के पति की मौत हृदय गति रूक जाने के कारण हो गयी, जिसके बाद महिला ने बीमा का लाभ पाने के लिए सारे आवश्यक कागजात को विपक्षी के यहां जमा किया, लेकिन उसके बाद भी बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया. पीड़िता ने इसके लिए बार-बार विपक्षी के यहां दौड़ लगाती रही, लेकिन विपक्षी ने बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया.
बाध्य होकर जिला फोरम में न्याय की गुहार लगायी,जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाते हुए अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम नारायण पंडित ने परिवादिनी को बीमा की 50 हजार रुपये एवं सूद के साथ पांच हजार रुपये बतौर हर्जाना के रूप में देने का आदेश सुनाया है.