उम्मीदवार बैनर-पोस्टर का कर सकते हैं उपयोग
डुमरांव : पंचायत आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा़ चुनाव प्रचार पर होनेवाले खर्च भी प्रत्याशी के चुनावी व्यय में जोड़ा जायेगा़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय का निर्देश संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है. निर्देश के आलोक में पंचायत के सभी पदों के प्रत्याशियों को पोस्टर बैनर […]
डुमरांव : पंचायत आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा़ चुनाव प्रचार पर होनेवाले खर्च भी प्रत्याशी के चुनावी व्यय में जोड़ा जायेगा़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस आशय का निर्देश संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है.
निर्देश के आलोक में पंचायत के सभी पदों के प्रत्याशियों को पोस्टर बैनर लगाने का निर्देश दिया गया है़ बशर्त्ते की उपयोग से पहले उसकी अनुमति लेना जरूरी है़ आयोग ने कहा है कि प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय भी खोल सकते हैं. साथ ही वहां बैनर पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं.
किसी भी पद का प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय एवं प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए प्रचार सामग्री का इस्तेमाल कर सकते है़ं आयोग द्वारा इस तरह के चुनाव में प्रचार के लिए सामग्रियों पर रोक नहीं है़ कार्यालय किस स्थान पर है, उसकी चौहद्दी सहित सभी विवरण से अवगत कराना होगा.
चुनाव प्रचार के दौरान कोई चूक ना हो इसके लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है़ खासकर अनुसूचित जाति, जन जाति के उम्मीदवारों को आचार संहिता की जानकारी के लिए हर प्रखंड मुख्यालयों के कैंप में अनुसूचित जाति, जन जाति कल्याण विभाग और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे.