बीमा कंपनी को देना होगा सात लाख रुपये

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 22/2015 की सुनवाई में विपक्षी चोला मंडलम कंपनी की सेवा में बड़ी त्रुटि पाया है. मामला बोक्सा निवासी वीरेंद्र कुमार राय का है, जिन्होंने एक मिनी राइस मिल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फाइनांस करा कर खोला था तथा जिसका बीमा विपक्षी चोला मंडलम कंपनी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 19, 2016 7:35 AM
बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 22/2015 की सुनवाई में विपक्षी चोला मंडलम कंपनी की सेवा में बड़ी त्रुटि पाया है. मामला बोक्सा निवासी वीरेंद्र कुमार राय का है, जिन्होंने एक मिनी राइस मिल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फाइनांस करा कर खोला था तथा जिसका बीमा विपक्षी चोला मंडलम कंपनी ने किया था.
31 मई, 2014 को आयी आंधी-तूफान में परिवादी के राइस मिल की भारी क्षति हुई है तथा शेड मशीन एवं चावल बुरी तरह तहस-नहस हो गया. इस घटना की सूचना परिवादी ने कंपनी को एक जून, 2014 को दी.
इसके अलावा सभी आवश्यक कागजात भी कंपनी को उपलब्ध कराये, लेकिन कंपनी द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. अंत में बाध्य होकर परिवादी ने छह फरवरी, 2015 को एक वकालतन नोटिस भी दिया. लेकिन, परिवादी को बीमा का कोई लाभ नहीं दिया गया.
अंत में बाध्य होकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दाखिल किया, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने विपक्षी संख्या एक चोला मंडलम बीमा कंपनी को 45 दिनों के अंदर सात लाख रुपये भुगतान करने का आदेश सुनाया है. ऐसा नहीं करने पर आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा.

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