सरकारी शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़

बिहारशरीफ : सोमवार से जिले की सरकारी शराब दुकानेे खुल गयी. दुकान खुलते ही दुकानों पर पियक्कड़ों की भीड़ उमड़ने लगी है. दुकानों पर कतारबद्ध होकर लोग शराब खरीदने में जुटे रहे. सभी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट भी चिपका दी गयी है. सरकारी रेट के अनुसार ही शराब की बिक्री हो रहीं है. बोतल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2016 12:25 AM

बिहारशरीफ : सोमवार से जिले की सरकारी शराब दुकानेे खुल गयी. दुकान खुलते ही दुकानों पर पियक्कड़ों की भीड़ उमड़ने लगी है. दुकानों पर कतारबद्ध होकर लोग शराब खरीदने में जुटे रहे. सभी दुकानों के बाहर रेट लिस्ट भी चिपका दी गयी है. सरकारी रेट के अनुसार ही शराब की बिक्री हो रहीं है. बोतल पर प्रिंट रेट ही लिये जाने का प्रावधान है. जिले के बीस स्थानों पर सरकारी दुकाने खोली गयी है. इसमें बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में 12 दुकाने हैं.

दुकान खुलने से पहले ही लग जाता है खरीदारों का जमघट
शेखपुरा. शराब बंदी की नीति लागू होने के पश्चात नगर परिषद् क्षेत्र में खोले गये सरकारी शराब दुकानों पर लोगों की लंबी कतारों का सिलसिला शुरू हो गया है.
ऐसे में शराब बंदी को लेकर वृहत पैमाने पर चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों को शराब दुकानों पर लगने वाली ये लंबी-लंबी कतारें कहीं न कहीं चुनौती अवश्य दे रही है. हालात यह है कि शराब दुकान खुलने से पहले ही दुकान के बाहर खरीदारों का जमघट लगने लगता है तथा दुकान खुलते ही लोग एक-दूसरे से पहले काउंटर तक पहुंचने की आपाधापी करने लगते है. लोगों की भीड़ पर काबू रखने के लिए शराब दुकानों के बाहर पर्याप्त मात्रा में होमगार्ड जवानों की तैनाती भी की गयी है.
हालांकि शराब दुकानों पर उमड़ रही भीड़ के बावजूद शराब बंदी को लेकर आम जागरूकता के प्रति जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है एवं लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने का सिलसिला जारी है.
बहरहाल वर्तमान समय में नगर परिषद् में खुली छह शराब दुकानें दोपहर 12 बजे खुलती है एवं देर शाम 08 बजे बंद होती है. उत्पाद अधीक्षक विकेश प्रसाद ने बताया कि कर्मियों की कमी के कारण दुकान आठ घंटे ही खुल पा रही पर्याप्त मात्रा में कर्मियों की उपलब्धता के बाद अथवा अगर कर्मी चाहे तो शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेगी.
साथ ही उन्होंने कहा कि दुकान में शराब लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति शराब के साथ ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ाता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. एक व्यक्ति को अधिकतम तीन लीटर तक शराब मिल सकेगी.

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