बक्सर : कोर्ट. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को आयोजित निरंतर लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत दाखिल मुकदमा संख्या 8/14 शोभान्ति देवी बनाम विनोद प्रसाद वगै. का निष्पादन सुलह समझौते के आधार पर किया गया. मोटर दुर्घटना में पीडि़ता के पति की हुई मृत्यु के बाद उसने रायल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी पर दावा किया गया था.
अदालत द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह के आधार पर तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये की देनदारी पीडि़ता के पक्ष में किया गया. इसके बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक द्वारा उतनी रकम का चेक पीडि़ता शोभान्ति देवी को दिया गया. इस चेक वितरण के दौरान न्यायिक पदाधिकारीगण प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रामप्रिय शरण सिंह,
पीठासीन पदाधिकारी लोक अदालत ओमशंकर श्रीवास्तव, सचिव जि वि से प्रा धनंजय कुमार सिंह, सब जज 2 कल्पना श्रीवास्तव तथा निरंतर लोक अदालत सदस्य प्रमोद कुमार मिश्रा, राकेश कुमार सिंह, इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता प्रेमचंद श्रीवास्तव व पीडि़ता के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे. मौके पर कार्यालय कर्मचारी दीपेश श्रीवास्तव, सुमित कुमार, सुधीर कुमार, अशोक कुमार, सुनील कुमार उपस्थित थे.