36 वर्षों की मुकदमेबाजी के बाद मिला न्याय

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार ने सुनाया फैसला मामला टाइटिल अपील संख्या 56/1986 से है संबंधित बक्सर, कोर्ट : टाइटिल अपील संख्या 56/1986 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार अशोक कुमार पांडेय ने स्वीकृत कर दिया है. उक्त अपील का फैसला लगभग 30 वर्षों के बाद किया गया है. इसके पूर्व जमीन संबंधित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 21, 2016 4:40 AM

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार ने सुनाया फैसला

मामला टाइटिल अपील संख्या 56/1986 से है संबंधित
बक्सर, कोर्ट : टाइटिल अपील संख्या 56/1986 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चार अशोक कुमार पांडेय ने स्वीकृत कर दिया है. उक्त अपील का फैसला लगभग 30 वर्षों के बाद किया गया है. इसके पूर्व जमीन संबंधित विवाद को लेकर पीड़ित ने प्रथम मुंसफ के यहां परिवाद संख्या 23/1981 दाखिल किया था, जिसे निचली कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था. इसके बाद अपीलांट विधवा जानकी देवी ने अपील को दाखिल किया था.
इस संबंध में अपीलांट के परिवार के डॉ लाल जी प्रसाद ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुझे एवं मेरे परिवार को कानून कोर्ट एवं प्रशासन पर अटूट भरोसा है. मुकदमे में मेरे परिवार की जीत इंसाफ की जीत है. कानून में अटूट विश्वास की जीत है. पूरे परिवार ने 36 वर्षों तक कानून और कोर्ट के प्रति अपने अटूट विश्वास को डगमगाने नहीं दिया. ज्ञात हो कि 1980 में ही विपक्षियों ने अपीलांट के जमीन को खेत एवं जमीन को जाल फरेब रच कर क्षेत्र के दबंगों ने अपने नाम से लिखवा लिया था, जिसको लेकर पीडि़त ने निचली अदालत में मुकदमा संख्या 23/1981 दाखिल किया था, जहां उसके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद पीडि़त परिवार ने ऊपरी अदालत में अपील कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने स्वीकार कर लिया.

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