विपक्षी की सेवा में त्रुटि लौटाने होंगे 36 हजार

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 2/2015 की सुनवाई में विपक्षी रेलियर इंडस्ट्रियल की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बक्सर जिला की सोधिंला गांव के रहनेवाले ललन कुमार सिंह का है, जिन्होंने विपक्षी के यहां 36 हजार रुपये एक वर्ष के लिए जमा किया था. समय पूरा हो जाने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 4, 2016 12:09 AM

बक्सर, कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 2/2015 की सुनवाई में विपक्षी रेलियर इंडस्ट्रियल की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बक्सर जिला की सोधिंला गांव के रहनेवाले ललन कुमार सिंह का है, जिन्होंने विपक्षी के यहां 36 हजार रुपये एक वर्ष के लिए जमा किया था. समय पूरा हो जाने के बाद जब परिवादी ने विपक्षी से अपने जमा पैसे की मांग की, तो टाल मटोल किया जाना लगा. इसको लेकर परिवादी ने एक वकालतन नोटिस भी आठ अगस्त,

2015 को दिया था. बावजूद इसके विपक्षियों ने परिवादी को पैसे नहीं लौटाये, जिसको लेकर परिवादी ने जिला फोरम का दरवाजा खटखटाया, जहां सुनवाई के बाद तीनों विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाते हुए अध्यक्ष नारायण पंडित एवं सदस्य सुरेश ठाकुर की खंडपीठ ने 45 दिनों के अंदर परिवादी के 36 हजार रुपये के साथ दो हजार बतौर हर्जाना के रूप में देने का आदेश सुनाया है.

Next Article

Exit mobile version