साक्ष्य के अभाव में आरोपित बरी

बक्सर, कोर्ट: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई में आरोपित सुनील दत्त श्रीवास्तव को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. इस आशय की जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनीत कुमार वर्मा उर्फ बिट्टू बाबू ने देते हुए कहा कि सारिमपुर निवासी त्रिलोकी प्रसाद ने मामला दर्ज कराया था कि आरोपित जो […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 16, 2016 4:44 AM

बक्सर, कोर्ट: जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई में आरोपित सुनील दत्त श्रीवास्तव को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है. इस आशय की जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनीत कुमार वर्मा उर्फ बिट्टू बाबू ने देते हुए कहा कि सारिमपुर निवासी त्रिलोकी प्रसाद ने मामला दर्ज कराया था कि आरोपित जो कि पशु चिकित्सक न रहते हुए भी उसके गाय का इलाज किये थे, जिसके चलते उनकी गाय की मौत हो गयी थी. वहीं, एक अन्य मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा के विरुद्ध न्यायालय द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर सम्मन जारी किया गया है.

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