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हत्यारोपितों को आठ वर्षों की सजा एडीजे छह ने सुनाया फैसला

गला दबा कर पति एवं ससुर ने कर दी थी हत्या बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय ने दहेज के लिए हत्या के एक मामले में अभियुक्त भोला चौबे एवं उसके पिता बरमेश्वर चौबे को आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला 25 मई, 2014 का […]

गला दबा कर पति एवं ससुर ने कर दी थी हत्या

बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय ने दहेज के लिए हत्या के एक मामले में अभियुक्त भोला चौबे एवं उसके पिता बरमेश्वर चौबे को आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला 25 मई, 2014 का है. जब इटाढ़ी थाना के अतरौना गांव के चौकीदार को यह सूचना मिली कि उसी गांव के रहनेवाले भोला चौबे एवं उसके पिता बरमेश्वर चौबे ने अपनी बहू गुड्डी देवी की हत्या कर दी है.
घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि गुड्डी देवी की लाश आंगन में पड़ी हुई है, जिसके गले पर काला निशान बना हुआ है. घटनास्थल पर गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी. वहीं, अभियुक्त गांव छोड़ कर फरार हो गये थे. मामले की प्राथमिकी चौकीदार के द्वारा दर्ज करायी गयी थी. क्योंकि मृतका के पिता असम में नौकरी करने गये हुए थे.
बाद में यह मामला पुलिस के समक्ष आया कि वर्ष, 2012 में हुई शादी के बाद से ही मृतका के पति एवं ससुर 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे. गवाही में न्यायालय के समक्ष यह बात भी सामने आयी कि आर्थिक तंगी के बावजूद गुड्डी देवी के पिता द्वारा पैसे जुटा कर दिये जा रहे थे.
आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्षों की सजा : बक्सर, कोर्ट. राजपुर थाना के रहनेवाले राम प्रवेश चौहान के पुत्र योगेंद्र चौहान को अवैध हथियार एवं कारतूस रखने के मामले में न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.
अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह और जेल में बिताना पड़ेगा. मामला छह नवंबर, 2014 का है. जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को दो देशी कट्टा एवं छह गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था. न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष के दलील में आधार नहीं पाकर उक्त फैसला सुनाया गया है.

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