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अगली सुनवाई के लिए तारीख मिली

मायूसी. लोक शिकायत निवारण केंद्र पर पहली सुनवाई में एक भी मामले का नहीं हुआ निबटारा मामला लोक शिकायत निवारण अधिनियम का बक्सर : राज्य भर में पांच जून, 2016 से ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू है. जिले में इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं. हर दिन शिकायत काउंटर पर अपनी शिकायत आवेदक […]

मायूसी. लोक शिकायत निवारण केंद्र पर पहली सुनवाई में एक भी मामले का नहीं हुआ निबटारा

मामला लोक शिकायत निवारण अधिनियम का
बक्सर : राज्य भर में पांच जून, 2016 से ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू है. जिले में इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं. हर दिन शिकायत काउंटर पर अपनी शिकायत आवेदक लेकर पहुंच भी रहें हैं. इन 13 दिनों में जिले भर के 320 लोगों ने विभिन्न मामलों में अपनी शिकायतें की हैं. 14 जून को पहली सुनवाई भी हो चुकी है.
पहली सुनवाई में 22 लोगों की समस्याओं को सुना गया, लेकिन इसमें एक भी आवेदक की सफल सुनवाई नहीं हो पायी है. सभी को अंतरिम आदेश के तहत पुन: 24 जून को सुनवाई के लिए उपस्थिति होने का निर्देश दिया गया है. यानी लोक शिकायत निवारण की पहली सुनवाई पूरी तरह सिफर ही साबित हुई. सबसे ज्यादा मामला विद्युत और सामाजिक सुरक्षा विभाग से आ आया.
मिलीं शिकायतें
शिकायत एक:- 17 मार्च को बक्सर जिला स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया. इसमें 25 हजार पौधों को वितरित किया गया. इसकी खरीदारी नया बाजार के अविनाश कुमार से की गयी थी. अविनाश कुमार ने शिकायत में यह दर्ज कराया है कि उन्हें केवल मौखिक ही पौधों के लिये कहा गया था.
फिर भी वे पौधे उपलब्ध कराये. प्रति पौधा दस रुपये के दिये गये थे. ऐसे में कुल दो लाख 50 हजार के पौधे दिये, जिसमें से कुल एक लाख 23 हजार आठ सौ रुपये का भुगतान हुआ है. जबकि अब भी एक लाख 26 हजार रुपये का भुगतान बाकी है. इसके लिए ओएसडी पदाधिकारी दौड़ा रहे हैं. अभी इसकी सुनवाई नहीं हुई है. निर्धारित तिथि को सुनवाई होनी तय है.
शिकायत दो:-सदर प्रखंड के भटवलिया गांव निवासी रवि कुमार ने कल्याण विभाग पर आरोप लगाया है कि उसे पोस्ट मैट्रिक पूरी छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है. रवि छत्तीसगढ़ के रायपुर से बीटेक कर रहा है. छात्रवृत्ति की कुल 70 हजार है, लेकिन अब तक मात्र 38 हजार पांच सौ रुपये ही मिले हैं. रवि कुमार के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि पूरी नहीं मिलने से पढ़ाई बाधित हो रही है. इनकी भी सुनवाई अगली तिथि को है.
शिकायत तीन:-वहीं, धनसोई के ठाकुर राम का आरोप है कि उन्हें भी छात्रवृत्ति के लिए विगत दो माह से कल्याण विभाग की दौड़ लगानी पड़ रही है. ठाकुर राम को अनुसूचित जाति/जनजाति योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलनी है. इसके लिए आवेदन भी किया है, पर पदाधिकारी आवेदन लेकर टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे विभाग का चक्कर लगाना पड़ रहा है.
क्या है अधिकार : इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी भी शिकायत निवारण के प्रति सूचना प्राप्त कर सकता है और उसकी समस्याका निवारण किया जायेगा. यह उसका अधिकार है.
ये दायर कर सकते हैं परिवाद
कोई भी आम नागरिक या नागरिकों का समूह
यहां करें परिवाद दायर : शिकायत निवारण के लिए जिले के दोनों अनुमंडलों में काउंटर बने हुए हैं. इसके साथ ही समाहरणालय में भी काउंटर है. जहां लोग अपनी शिकायत आवेदन देकर कर सकते हैं.
ऐसे करें दायर : शिकायत कर्ता प्रपत्र एक अथवा सादे कागज में अपना नाम, पता, मोबाइल या फोन नंबर, इ-मेल, आधार कार्ड संख्या और परिवाद की शिकायत का उल्लेख करते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करेगा. यदि इ-मेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर नहीं हो , तो यह देना अनिवार्य नहीं होगा.
चार क्षेत्रों में यह अधिकार नहीं है लागू : इसमें न्यायालय में लंबित मामले , सूचना के अधिकार कानून, लोक सूचनाओं के अधिकार अधिनियम के मामले ,सरकारी सेवकों के सेवा से संबंधित मामले

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