लाइसेंसी पीडीएस दुकानों से ही लेना है राशन-केरोसिन
बक्सर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र लाभुकों को अब लाइसेंसी पीडीएस विक्रेताओं के माध्यम से ही अपना राशन-केरोसिन लेना है. लाभुकों को निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में ही खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. इसके लिये जिला आपूर्ति विभाग ने जुलाई माह के अंत से उपभोक्ताओं को समय से […]
बक्सर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र लाभुकों को अब लाइसेंसी पीडीएस विक्रेताओं के माध्यम से ही अपना राशन-केरोसिन लेना है. लाभुकों को निर्धारित दर एवं निर्धारित मात्रा में ही खाद्यान्न उपलब्ध कराना है. इसके लिये जिला आपूर्ति विभाग ने जुलाई माह के अंत से उपभोक्ताओं को समय से खाद्यान्न मुहैया कराने का निर्देश दिया है. इस बाबत जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिशिर कुमार मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुक परिवारों को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज देना है.
प्रति यूनिट दो रुपये की दर से दो किलो गेहूं, तीन रुपये की दर से तीन किलो चावल देना है. वहीं, अंत्योदय अनाज योजना के लाभुकों के परिवारों को प्रति यूनिट एक माह में 35 किलो खाद्यान्न देना है.
एसडीओ को करना है मॉनेटरिंग : योजना के तहत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी संबंधित एसडीओ को दी गयी है. साथ ही सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, बीएसओ एवं आपूर्ति निरीक्षक अपने-अपने प्रखंडों में प्रत्येक माह 5-5 पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे.
लोगों को करना है जागरूक : डीएसओ, एसडीओ एवं बीएसओ वितरण कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों के बीच डुगडुगी पीटवा कर, माइक द्वारा, बैनर एवं पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना है. साथ ही अनुश्रवण समिति के सदस्यों को मोबाइल एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जायेगी.
सरकारी मूल्य पर विक्रय
किसी भी खुदरा एवं थोक दुकानदार को सरकारी मूल्य पर उर्वरक विक्रय करना होगा. अगर किसी किसान या खुदरा डीलर को उर्वरक के मूल्य या उर्वरक उपलब्ध होने में कोई समस्या हो, तो सीधे विभागीय संपर्क सूत्र 9431818799 पर संपर्क करें. सूचना देनेवाले की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी.
रणवीर सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर