टीटीइ पर पैसे छीनने की प्राथमिकी
आरोप. सादे लिबास में खड़े टीटीइ ने अधिवक्ता से की बदतमीजी अधिवक्ता ने गाली-गलौज, मारपीट, रुपये छीनने एवं टिकट फाड़ने का लगाया आरोप बक्सर, कोर्ट : बक्सर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संजय कुमार राय ने टीटीइ राज दयाल गुप्ता द्वारा कथित रूप से की गयी मारपीट, गाली-गलौज, रुपये छीनने तथा मासिक टिकट को फाड़ने को […]
आरोप. सादे लिबास में खड़े टीटीइ ने अधिवक्ता से की बदतमीजी
अधिवक्ता ने गाली-गलौज, मारपीट, रुपये छीनने एवं टिकट फाड़ने का लगाया आरोप
बक्सर, कोर्ट : बक्सर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संजय कुमार राय ने टीटीइ राज दयाल गुप्ता द्वारा कथित रूप से की गयी मारपीट, गाली-गलौज, रुपये छीनने तथा मासिक टिकट को फाड़ने को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में बुधवार को परिवाद दाखिल किया.
दाखिल परिवाद पत्र संख्या 705/2016 के अनुसार डुमरांव के रहनेवाले अधिवक्ता प्रतिदिन की तरह बुधवार को गाड़ी संख्या 63233 इएमयू से सुबह तकरीबन साढ़े नौ बजे बक्सर प्लेटफॉर्म संख्या दो पर उतरे, जहां सादे लिबास में खड़े टीटीइ राज दयाल गुप्ता ने उनका कालर खींचते हुए टिकट दिखाने को कहा. जब परिवादी ने उसकी पहचान पूछी, तो टीटीइ गुस्से में आकर गाली-गलौज और मारपीट करने लगा, जिसके बाद वहां बहुत लोगों की भीड़ जुट गयी. पीड़ित को बाद में टीटीइ ने अपना पहचानपत्र दिखाया. साथ ही जब परिवादी अपना मासिक टिकट दिखाने लगा,
तो टीटीइ ने उसका मासिक टिकट फाड़ दिया तथा उसके एवं उसके साथ मौजूद अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह की जेब से 500 रुपये के साथ कुछ न्यायालय के जरूरी कागजात को निकाल लिया और 280 रुपये का चलान थमा दिया. आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपित के चलते पीड़ित की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है. वहीं, इस संबंध में आरोपित टीटीइ से पक्ष जानने की कोशिश की गयी, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका