13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब कारोबारी को दो साल कारावास

एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला बक्सर (कोर्ट) : शराब के कारोबार में संलिप्त पाये गये जज नट को दोषी करार देते हुए एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने दो साल की सजा सुनायी है. धनसोई थाना कांड संख्या 100/2011 को पुलिस ने धनसोई थाने के वमनवलिया गांव से जज नट को अवैध शराब बेचते […]

एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला
बक्सर (कोर्ट) : शराब के कारोबार में संलिप्त पाये गये जज नट को दोषी करार देते हुए एसीजेएम राजेश कुमार वर्मा ने दो साल की सजा सुनायी है. धनसोई थाना कांड संख्या 100/2011 को पुलिस ने धनसोई थाने के वमनवलिया गांव से जज नट को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था.
मामले की सुनवाई में न्यायालय द्वारा सभी पहलुओं पर गहराई से विचार किया गया. इसके बाद फैसला सुनाया गया. बताते चलें कि अभियोजन पक्ष ने एक्साइज विभाग द्वारा बरामद शराब की जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, जो कि फैसले के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू बना. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम सात राजेश कुमार वर्मा ने अभियुक्तों को दो साल के कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को तीन माह की सजा अतिरिक्त काटनी होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें