बिल्डिंग मैटेरियल सड़क पर फैलाया, तो कार्रवाई

नियम तोड़नेवालों पर नगर पर्षद लगायेगा आर्थिक दंड बक्सर : शहर के लोगों को अब भवन निर्माण के दौरान निकलनेवाले ईंट, बालू, रेत, लकड़ी अन्य कचरे को अलग-अलग कर के कंटेनर में रखना होगा. इसके अलावा लोगों को मकान का निर्माण शुरू करने की सूचना संबंधित नगर पर्षद को देनी होगी. उन्हें यह गारंटी देनी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2016 8:55 AM
नियम तोड़नेवालों पर नगर पर्षद लगायेगा आर्थिक दंड
बक्सर : शहर के लोगों को अब भवन निर्माण के दौरान निकलनेवाले ईंट, बालू, रेत, लकड़ी अन्य कचरे को अलग-अलग कर के कंटेनर में रखना होगा. इसके अलावा लोगों को मकान का निर्माण शुरू करने की सूचना संबंधित नगर पर्षद को देनी होगी. उन्हें यह गारंटी देनी होगी कि निर्माण स्थल के आस-पास मकान का कचरा नहीं फैलेगा. यदि भवन निर्माण के दौरान सामग्रियों का कचरा सड़क पर फैला और नाली में गया, तो नगर पर्षद संबंधित मकान मालिक पर कार्रवाई करेगा. नये व पुराने भवनों के निर्माण के दौरान निकलनेवाला मेटेरियल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दायरे में आयेगा.
सड़क व नाला पर समान रखनेवालों पर भी है जुर्माने का प्रावधान : शहर में आये दिन सड़क व नाला पर बालू गिट्टी-छड़ की दुकानें होने के कारण आये दिन समस्या उत्पन्न हो रही है. बता दें कि इसके पहले नगर पर्षद ने ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई करने की प्लानिंग की थी, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी..
विभाग के निर्देशों का होगा पालन :
सड़कों पर बालू, गिट्टी व अन्य सामान रखने से दूसरे लोगों को परेशानी होती है. विभाग के द्वारा इसके लिए नया गाइड लाइन दिया गया है. निर्देशों का पालन होगा. इसके लिए सभी वार्ड पार्षदों को नये गाइड लाइन से रूबरू करना है. उसके बाद नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी.
अनिल सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर पर्षद

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