तालाब की खुदाई कराने पर मिलेगा 90% अनुदान

जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं चलायी जा रही है

By Prabhat Khabar News Desk | November 21, 2024 10:04 PM

बक्सर. जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं चलायी जा रही है. योजनाओं पर आकर्षक अनुदान है. जिसकी जानकारी उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण, भूमि संरक्षण आशीष कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि राज्य योजना अंतर्गत फार्म पौंड व जल संचयन तालाब एवं सिंचाई कुआं का निर्माण किसान कराकर बेहतर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं. उन्हाेंने बताया कि निजी भूमि पर जल संचयन तालाब निर्माण के लिए लंबाई 150 फुट और चौड़ाई 100 फुट व गहराई 08 फुट और फार्म पौंड के निर्माण के लिए लंबाई 100 फिट, चौड़ाई 66 और गहराई 10 फिट निर्धारित की गयी है. इसके निर्माण पर किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा. उन्होंने बताया कि कुंआ पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा. उन्होंने इस योजना के तहत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास व 30 फीट गहराई के सिंचाई कुआं निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान है. वहीं सरकारी या सामुदायिक भूमि पर 15 फीट व्यास व 30 फुट गहराई के सिंचाई कुआं निर्माण पर सौ प्रतिशत अनुदान है. उन्होंने बताया कि निजी भूमि पर सिंचाई कुआं निर्माण, जल संचयन तालाब एवं फार्म पौंड के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्हें https://bwds.bihar.g ov.in/Home/Applicati ons साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. उनकी मानें तो योजना का कार्यान्वयन निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा. इच्छुक किसान विशेष जानकारी के लिए संयुक्त कृषि भवन स्थित उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण भूमि संरक्षण, सहायक निदेशक शस्य भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. वहीं जिले में जल संचयन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग के द्वारा जिले का टारगेट दिया गया है. जिसमें निजी तालाब के लिए 13, सामुदायिक कुंआ के लिए दो और निजी कुंआ के लिए एक कुंआ का लक्ष्य तय किया गा है. जिसके लिए विभाग ने जिले के किसानों से विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया जायेगा. इस योजना के लाभ पहले-आओ पहले पाओ के अधार पर किया जायेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान पंजीयन, आधार कार्ड, बैक पासबुक, फोटो, ऑनलाइन आवेदन, जमीन का रसीद देना होगा.

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