मैट्रिक की कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से होगी शुरू
जिले में मैट्रिक की परीक्षा आज से दो परीक्षा केंद्रों पर शुरू होगी. परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी. जिन छात्र-छात्राओं का वार्षिक परीक्षा में कोई विषय छूट गया था तथा किंही विषय में असफल रहे है वे परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे है
बक्सर. जिले में मैट्रिक की परीक्षा आज से दो परीक्षा केंद्रों पर शुरू होगी. परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी. जिन छात्र-छात्राओं का वार्षिक परीक्षा में कोई विषय छूट गया था तथा किंही विषय में असफल रहे है वे परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे है. जिसमें असफल व किंही कारणों से परीक्षा से वंचित परीक्षार्थी शामिल होंगे. बोर्ड ने कंपार्टमेंटल परीक्षा छात्रों के सत्र को बचाने को लेकर कराया है. वहीं मैट्रिक के कम्पार्टमेन्टल सैद्धान्तिक परीक्षा 4 मई 2024 से प्रारंभ होकर 11 मई 2024 तक संचालित होगी. जिसमें कुल 985 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे. बक्सर जिला अंतर्गत 2 परीक्षा केंद्र राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय बक्सर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अहिरौली बक्सर को बनाया गया है. वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर पर्याप्त पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गयी है. दो पालियोें में ली जाएगी परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी. प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाहन 9:30 बजे से अपराहन 12:45 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा अपराहन 2 बजे से 5:15 बजे अपराहन तक ली जाएगी. परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व तक प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. प्रथम पाली की परीक्षा जो पूर्वाहन 9:30 बजे से प्रारंभ होगी. इसको लेकर पूर्वाहन 9 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा जो अपराहन 2 बजे से प्रारंभ होगी, के लिए अपराहन 1:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी. विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. जूता मोजा पहनने पर रहेगा प्रतिबंध परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना वर्जित रहेगा. परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तालाशी की व्यवस्था अनिर्वाय रूप से की जाएगी. जांच की जिम्मेदारी केंंद्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल का उपयोग किया जाएगा. महिला परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर महिला केंद्राधीक्षक एवं महिला वीक्षक होगी. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रहेगी रोक परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटस, स्मार्ट वॉच, व्हाईटनर एवं इरेजर आदि लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. साथ ही किसी भी परीक्षार्थी को परीक्ष्रा की समाप्ति के पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. निरीक्षण के क्रम में जिस कमरे में यदि सामूहिक कदाचार करते हुए परीक्षार्थी पाये जायेंगे तो उसे कमरे के वीक्षक की कदाचार कराने के जिम्मेदार होंगे एवं उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी.
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