बक्सर कोर्ट.
डुमरांव थाना कांड संख्या 156/ 2015 एवं सेशन ट्रायल 56 /2016 में अभियुक्त श्रवण कुमार एवं उसके पिता राजेंद्र प्रसाद को दहेज हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने दोषी करार दिया है, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जायेगा.दहेज नहीं देने पर की थी हत्य
ाइस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गहमर थाना के भदौरा के रहने वाले राधेश्याम गुप्ता ने अपनी पुत्री अर्चना देवी की शादी डुमरांव सुनार पट्टी के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद के लड़के श्रवण कुमार के साथ वर्ष 2014 में किया था. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज में वाशिंग मशीन, टीवी व दो लाख रुपये के लिए अर्चना को प्रताड़ित किया जाता था, इसी बीच अभियुक्तों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली. उक्त मामले में मृतका के पिता राधेश्याम गुप्ता ने सास निर्मला देवी, ससुर राजेंद्र प्रसाद व पति श्रवण कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी लेकिन सुनवाई के दौरान साथ निर्मला देवी का निधन हो गया. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पति श्रवण कुमार एवं ससुर राजेंद्र प्रसाद को दहेज हत्या के मामले में सोमवार को दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है