बक्सर कोर्ट . जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है इसके पहले जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन प्रबंध निदेशक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे. बताते चले कि मामला डुमरांव निवासी सुदर्शन प्रसाद का है जिन्होंने सहारा इंडिया में अपने पैसे जमा किए थे लेकिन भुगतान की तिथि बीत जाने के बाद भी विपक्षी बैंक ने राशि का भुगतान नहीं किया था. उक्त मामले को लेकर परिवादी ने परिवाद पत्र संख्या 5 /2019 दाखिल कर न्याय की गुहार लगायी थी. न्यायालय ने विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाते हुए परिवादी के जमा 5 लाख रुपये को सूद के साथ लौटने का आदेश दिया था. उक्त आदेश का विपक्षियों ने अनुपालन नहीं किया, न्यायालय ने आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था फिर भी विपक्षी उपस्थिति नहीं हुए, कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए जमानती वारंट जारी किया लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया. उक्त आदेश के अनुपालन के लिए परिवादी के अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन करते हुए कहा कि विपक्षी जान बूझकर न्यायलय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं जिसके बाद न्यायाधीश ने प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. वारंट की प्रति को पुलिस अधीक्षक लखनऊ को प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है.
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