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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

Buxar News : शुक्रवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने चौगाई के रहने वाले विक्की प्रताप सिंह एवं शिवम सिंह को आइपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी

बक्सर कोर्ट. पॉक्सो की विशेष अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 50/ 2022 व पोक्सो कांड संख्या 84 /2022 में अभियुक्त विक्की प्रताप सिंह, शिवम सिंह(चौगाई), को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी वही डुमरांव का रहने वाला अभियुक्त शालू कुरेशी व अभियुक्त नेहा देवी( दंगोली ) को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी , न्यायालय ने सभी अभियुक्तों पर अलग-अलग दफाओं में जुर्माना भी लगाया है. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों ने 16 अगस्त 2022 को नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसमें एक अभियुक्त नेहा देवी दुष्कर्म के लिए प्रेरित करने में संलिप्त थी . मामले की सुनवायी विशेष न्यायालय में की गयी थी जहां अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी पाया था, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया. बताते चले की घरेलू विवाद से नाराज होकर जिले के चौगाई गांव से एक नाबालिक लड़की 16 अगस्त 2022 को घर से निकल गई थी जहां दो अभियुक्तों ने उसे बहला फुसला कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, घटना में संलिप्त नेहा देवी उसे डुमराव ले गई जहां एक अन्य अभियुक्त शालू कुरैशी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था, परिजनों ने घटना की सूचना थाने में दिया था जिसके बाद नाबालिक को बरामद किया गया था. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी वही एक अन्य अभियुक्त का मामला जुवेनाइल होने के कारण किशोर न्यायालय में स्थानांतरित किया गया. शुक्रवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने चौगाई के रहने वाले विक्की प्रताप सिंह एवं शिवम सिंह को आइपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 30–30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे, वही पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20-20 वर्षों के सश्रम कारावास एवं 25 –25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी, जुर्माना नहीं देने पर 5 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. वहीं डुमरांव के रहने वाला अभियुक्त शालू कुरैशी को धारा 376 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई जिसे नहीं देने पर पांच में अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. पोक्सो की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की सजा एवं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. सभी सजायें साथ-साथ चलेगी. अभियुक्त नेहा देवी को धारा 376 के तहत 20 वर्ष के कारावास एवं 25 का जुर्माना लगाया गया जिसे नहीं देने पर पांच माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.

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