जिले में शहरी इलाकों समेत गांव की गलियों को भी की जा रही ड्रोन से निगरानी
बक्सर : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दायरे को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब काफी सख्त रुख अपना लिया है. लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए शहरी समेत गांव की गली-गली पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की पहचान ड्रोन के माध्यम से […]
बक्सर : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दायरे को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब काफी सख्त रुख अपना लिया है. लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए शहरी समेत गांव की गली-गली पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की पहचान ड्रोन के माध्यम से किये जाने के पश्चात वैसे लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. जिलाधिकारी अमन समीर ने सभी प्रखंडों में ड्रोन के माध्यम से गांव की गलियां शहर में चौक-चौराहों की निगरानी की जा रही है. जिलाधिकारी के आदेश पर ड्रोन के माध्यम से लिये जा रहे तस्वीर की वीडियोग्राफी भी करायी जा रही है.
जिलाधिकारी ने सभी जिलेवासियों से अनुरोध किया है कि सभी लोग अपने घर में ही रहें. बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें. यह कोशिश की जाये कि एक दिन निकलकर तीन दिन का सामान खरीद लें. रोज-रोज निकलने की जरूरत न पड़े. वैसे लोग जो बाहर निकल रहे हैं या उनके आसपास के लोग बाहर निकल रहे हैं तो वैसे लोगों को रोका जाये. किसी भी स्थिति में यदि बाहर कोई निकल रहा है तो निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें या अपना मुंह और नाक तीन-चार लेयर के गमछे से जरूर ढककर रखें. यदि कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है तो बक्सर सदर अनुमंडल की कंट्रोल रूम-06183-222001 व 222002 पर फोन करके इसकी सूचना दी जा सकती है.
लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड व अंचल के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना वैधानिक पास के कोई भी व्यक्ति वाहन लेकर नहीं निकलें. यदि किसी विषम परिस्थिति में वाहन से निकलना पड़ रहा है तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से पास लेने के बाद ही कोई व्यक्ति बाहर निकले. जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गयी है. कैमूर, रोहतास, आरा, बलिया तथा गाजीपुर से कोई भी व्यक्ति जिले में अब प्रवेश नहीं कर पायेगा. बलिया और गाजीपुर से नौका के माध्यम से आने वाले लोगों को भी पकड़ा जा रहा है. शुक्रवार को नौका से आने वाले कुल दस लोगों को पकड़ा गया था जिनसे ऐसी दुबारा गलती नहीं करने का माफीनामा लिखवा कर छोड़ दिया गया है. अन्य स्थानों से आने वाले व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास का होना जरूरी है.