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जिले में नये नियम के एक माह बाद भी निबंधन कार्य में नहीं आयी गति

जिले में बिना जमाबंदी वाले लोगों की जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण हमेशा लोगों से गुलजार रहने वाला कार्यालय इन दिनों वीरान पड़ा है

By Prabhat Khabar News Desk | April 27, 2024 9:59 PM

बक्सर. जिले में बिना जमाबंदी वाले लोगों की जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण हमेशा लोगों से गुलजार रहने वाला कार्यालय इन दिनों वीरान पड़ा है. निबंधन से प्राप्त होने वाला राजस्व भी प्रभावित हो गया है. फिलहाल जिले में अन्य दिनों की अपेक्षा रजिस्ट्री कार्य में वृद्धि हुई है. नये नियम लगने के बाद रजिस्ट्री का कार्य अचानक प्रभावित हो गया. नये नियम के तहत प्रतिदिन इकाई की संख्या में ही रजिस्ट्री कार्य हो रहा था. लेकिन अब निबंधन का कार्य औसत 10 से 15 के बीच पहुंच गयी है. जबकि निबंधन के नये नियम के संख्या औसत 50 के करीब थी. नये नियम के लागू होने के बाद निबंधन से सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व अचानक प्रभावित हो गया है. जिसमें अब गति आनी शुरू हो गयी है. नये निबंधन के लागू होने के बाद लोगों ने अपनी जमीन की जमाबंदी में सक्रियता दिखानी शुरू कर दिया है. वहीं पंचायत स्तर पर इसे दुरूस्त करने के लिए अंचल कार्यालय के नेतृत्व में कैंप भी लगाया जा रहा है. जिससे लोगों की भूमि जमाबंदी को पूर्ण किया जा सके. वहीं एक तरफ नये नियम से निबंधन कार्यालय के राजस्व में हृास हुआ है वहीं जिले वासियों व किसानों को भूमि संबंधित विवाद में काफी फायदा मिलेगा. नये नियम से न्यायालयों में भी भूमि विवाद के नये मामले कम होंगे. वहीं नये नियम के बाद अंचल कार्यालयों में लोगों की भीड शुरू होगी. अंचल कार्यालय की जिम्मेदारी बढ गयी है. ज्ञात हो कि नये नियम के बाद जिनके नाम से जमाबंदी होगी केवल वही जमीन की बिक्री कर सकेंगे. बिना जमाबंदी वाले लोगों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है. निबंधन कार्यालय में छाई रही वीरानगी निबंधन के नये नियम के बाद प्रतिदिन गुलजार रहने वाला निबंधन कार्यालय पर एक माह बाद भी शनिवार को वीरानगी छाई रही. जहां प्रतिदिन 50 की संख्या में रजिस्ट्री किया जाता था. वह गिरकर नये नियम के एक माह बाद भी 10 से 15 की संख्या मे पहुंच पाई है. इससे करीब 35 अन्य निबंधन से होने वाले राजस्व की हानि प्रतिदिन विभाग को हो रही है. जिससे निबंधन कार्यालय के राजस्व में काफी कमी आई है. जमीन विवाद के मामलों में आएगी कमी निबंधन के नये नियम से जमीन संबंधित विवाद के मामले में कमी आएंगी. नये नियम के तहत जमाबंदी वाले व्यक्ति ही केवल जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे. अन्य कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बिना जमाबंदी वाले हिस्सेदारी के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे है. अपनी हिस्सेदारी की जमाबंदी कराना ही होगा. रजिस्ट्री कार्यालय में गलत व्यक्ति जमीन नहीं बेच पाएगा. इससे जमीन संबंधित विवाद कम होंगे. गलत रजिस्ट्री नहीं होगी. इससे न्यायालय में भूमि विवाद संबंधित अनावश्यक मामलों में भी कम होंगे. समाज में भूमि विवाद को लेकर ही ज्यादा गुटबंदी दिखती है. उसमें भी कमी आएगी. लोगों में आपसी मन मुटाव कम होगा.

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