हत्या के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद, 37 साल बाद आया फैसला
ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 180/87 में सभी पांच अभियुक्तों सुरेंद्र सिंह, स्तंजय सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह व जितेंद्र चौरसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी
बक्सर कोर्ट . ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 180/87 में सभी पांच अभियुक्तों सुरेंद्र सिंह, स्तंजय सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह व जितेंद्र चौरसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. उक्त फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने मंगलवार को सुनाया. बताते चले कि पिछले दिनों न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुनाया गया. ज्ञातव्य हो कि 24 अक्टूबर 1987 को ब्रह्मपुर बाजार में जमकर फायरिंग हुई थी जिसमें चौकीदार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे. उक्त मामले में दो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें एक प्राथमिकी मारकंडेय सिंह ने 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी वहीं दूसरी प्राथमिकी चौकीदार ने दर्ज कराया था. दोनों मुकदमों की संयुक्त रूप से साथ-साथ सुनवाई की गयी. मामले के ट्रायल के दौरान चार लोग की मृत्यु हो गयी वहीं पांच लोगों के खिलाफ सुनवाई की गयी. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा 25–25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया वही. दफा 148 के तहत तीन वर्ष के कारावास व 5000 का जुर्माना तथा 27 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, सतेन्द्र सिंह को 7 वर्षों की सजा व 10 हजार का जुर्माना लगाया है. सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी. सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा उर्फ लड्डू जी ने बहस में हिस्सा लिया . इस संबंध में व्यापार मंडल संघ व जिला पैक्स संघ के अध्यक्ष भारत भूषण सिंह ने कहा कि न्यायालय में देर है लेकिन अंधेर नहीं.
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