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120 हेक्टेयर में की जायेगी अमरूद, आंवला, नीबू व बेल की खेती

जिले में सूक्ष्म बागवानी योजना के तहत कुल 120 हेक्टेयर में नींबू, आंवला, बैर और अमरूद की खेती की जायेगी. अमरूद, आंवला, नींबू और बैर के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 50 हजार रुपये प्रति एकड़ है

बक्सर. जिले में सूक्ष्म बागवानी योजना के तहत कुल 120 हेक्टेयर में नींबू, आंवला, बैर और अमरूद की खेती की जायेगी. अमरूद, आंवला, नींबू और बैर के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 50 हजार रुपये प्रति एकड़ है. अनुदान की राशि में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद व पोषक तत्व, कीटनाशी, सिचाई और घेराबंदी के साथ-साथ प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक लाभ नहीं होने पर सहयोग के लिए राशि भी शामिल है. इस योजना से लाभान्वित किसान को कृषि विभाग की अन्य योजनाओं में शामिल सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की सुविधा का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा. किसानों को यह लाभ चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि विभाग की पहल ‘गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी’ के तहत दिया जायेगा. मौसम की बेरूखी की वजह से किसान अब खेती में भी विकल्प तलाशने लगे हैं. जिसको लेकर विभाग भी सचेत हुई और कई प्रकार की योजनाएं चला रही है. बिहार के किसान अब नकदी फसलों की खेती पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. इसमें फलों की खेती किसानों को ज्यादा आकर्षिक कर रहा है. सरकार भी फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है. फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान भी दे रही है. जिले में आंवला के खेती 30 हेक्टेयर, बैर की खेती 30 हेक्टेयर, नींबू 30 हेक्टेयर, अमरूद 30 हेक्टेयर में खेती के लिए उद्यान विभाग को मिला है. जिसकी जानकारी जिला उद्यान पदाधिकारी किरण भारती ने बताया कि जिले के किसानों को सामग्री ई निविदा के द्वारा चयनित योग्य एजेंसी के माध्यम से कराया जायेगा. तथा किसानों के प्रति हेक्टेयर का लागत के 50 प्रतिशत किसानों को अनुदान भी विभाग के द्वारा दिया जायेगा. एक हेक्टेयर पर अधिकतम अनुदान की राशि 50 हजार है. जो कि किसानों को दो किस्तों में दिया जायेगा. दूसरे किस्त का भुगतान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के सत्यापन के आधार पर व 75 प्रतिशत जीवित पौधों के आधार पर दिया जायेगा. एक किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर और न्यूनतम 10 पौधा के लिए विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इस योजना के लाभ पहले आओ पहले के आधार पर दिया जाएगा. जिसमें महिलाओं की प्राथमिकता दिया गया है. इस योजना के लाभ लेने के लिए कौन-कौन से चाहिए कागजात किसान पंजीयन, आधार कार्ड ,जमीन का रशीद, एलपीसी या वंशावली ,फोटो ,बैंक पासबुक इत्यादि.

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