Boxar News : प्रभारी एचएम निलंबित, फर्जी शिक्षिका पर एफआइआर दर्ज
Buxar News : शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. मध्य विद्यालय, नेनुआं के प्रभारी प्रधानाध्यापक ईश्वरानंद विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, फर्जी रूप से शिक्षिका बनी बेबी कुमारी पर एफआइआर दर्ज करने के साथ ही भुगतान की गयी राशि की वसूली करने को लेकर डुमरांव के बीडीओ को निर्देश जारी किया गया है.
बक्सर. शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. मध्य विद्यालय, नेनुआं के प्रभारी प्रधानाध्यापक ईश्वरानंद विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया गया है. वहीं, फर्जी रूप से शिक्षिका बनी बेबी कुमारी पर एफआइआर दर्ज करने के साथ ही भुगतान की गयी राशि की वसूली करने को लेकर डुमरांव के बीडीओ को निर्देश जारी किया गया है. वहीं, निलंबन के दौरान नेनुआं के प्रभारी प्रधानाध्यापक का मुख्यालय बीइओ का कार्यालय चौसा निर्धारित किया गया है. ज्ञात हो कि सीवान जिले के महाराजगंज में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित जिले की मलिकौंधा निवासी प्रियंका कुमारी का मूल अंक पत्र बीएड एवं बीटीइटी का अंक पत्र जो नियोजन इकाई डुमरांव के बीडीओ के कार्यालय में जमा किया गया था, जिसे पुनः वापस नहीं करने की शिकायत के आलोक में डीइओ के द्वारा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया. जांच समिति के द्वारा प्रतिवेदित दिया गया कि प्रियंका कुमारी का मूल अंक पत्र एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर किसी अन्य शिक्षिका बेबी देवी का नियोजन किया गया, जो मध्य विद्यालय नेनुआं, प्रखंड डुमरांव में पदस्थापित है. उक्त मामले का प्रकाश में आने के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसमें प्रधानाध्यापक की भूमिका संदिग्ध पायी गयी है. प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण एवं जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ईश्वरानंद विश्वकर्मा, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय नेनुआं को प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के अंतर्गत पत्र निर्गत की तिथि से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है.
निलंबन अवधि में चौसा बीइओ कार्यालय निर्धारित
निलंबन अवधि में ईश्वरानंद विश्वकर्मा का मुख्यालय कार्यालय चौसा बीइओ कार्यालय निर्धारित किया गया है. निलंबन मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मूल पदस्थापन विद्यालय से जीवन निर्वहन भत्ते का नियमानुकूल भुगतान किया जायेगा. साथ ही डुमरांव के बीडीओ को निर्देश दिया गया कि बेबी देवी, पति- जितेंद्र कुमार सिंह, ग्राम-पोगाढी, पोस्ट-मेदनीपुर, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास फर्जी शिक्षिका, मध्य विद्यालय नेनुआं, अंचल-डुमरांव के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नियमानुकूल वेतनादि मद में भुगतान की गयी कुल राशि चार लाख 99 हजार आठ रुपये की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर निर्देशित किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है