अनियमितता के कारण खाद की नौ दुकान का लाइसेंस रद्द

बुधवार को डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक समाहरणालय परिसर कार्यालय कक्ष में की गयी.

By Prabhat Khabar News Desk | January 22, 2025 10:02 PM
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बक्सर.

बुधवार को डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक समाहरणालय परिसर कार्यालय कक्ष में की गयी. जिला कृषि पदाधिकारी अविनाश शंकर के द्वारा अवगत कराया गया कि दिसंबर 2024 में नौ उर्वरक प्रतिष्ठानों की लाइसेंस रद्द किया गया. मेसर्स खुशबू खाद भंडार, उनवास, ग्राम पोस्ट महावीर चौक उनवास, मेसर्स सेवा कृषि भंडार, सरेंजा, ग्राम पोस्ट सरेंजा, मेसर्स खलिहान नया भोजपुर, ग्राम पोस्ट नया भोजपुर, मेसर्स चुनमुन खाद भंडार, बलुआ, ग्राम पोस्ट कमरपुर, मेसर्स केडीपी एग्रो मार्ट, कलेक्ट्रेट रोड बक्सर, ग्राम पोस्ट कलेक्ट्रेट रोड, बक्सर, मेसर्स विनोद खाद भंडार, ग्राम पोस्ट केसठ, मेसर्स सेवक इंटरप्राइजेज, ग्राम पोस्ट केसठ, मेसर्स विशाल खाद भंडार, ग्राम पोस्ट बगेन गोला, मेसर्स गणपति खाद भंडार, ग्राम पोस्ट केसठ किया गया है. डीएम द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को अधिक से अधिक उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी दल गठित द्वारा छापेमारी कराने का निर्देश दिया गया एवं अनियमितता पाये जाने पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा रबी वर्ष 2024-25 में लक्ष्य प्राप्ति उर्वरकवार जानकारी दी गयी. साथ ही बताया गया कि किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक प्राप्त हो इसके लिए कृषि समन्वयकों को प्रतिष्ठानवार संबद्ध किया गया है एवं उर्वरक विक्रेताओं पर सतत निगरानी रखने हेतु कालाबाजारी न हो सकें एवं जिला अंतर्गत विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए उड़नदस्ता दल का भी गठन किया गया है. सदस्य विधान सभा डुमरांव द्वारा सुझाव दिया गया कि पैक्सों को अधिक से अधिक उर्वरक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाय.ताकि किसानों को सीधे उर्वरक प्राप्त हो. इसके लिए अन्य कम्पनियों को उर्वरक देने के लिए सरकार को प्रस्ताव देने का सुझाव दिया गया. जिला पदाधिकारी द्वारा सदस्य द्वारा दी गई सुझाव को इफको कंपनी द्वारा उर्वरक आपूर्ति 15 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर को दिया गया. डीएम द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि उर्वरक विक्रय में अनियमितता की शिकायत पर जीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन किया जायेगा. जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि यूरिया वितरण अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.

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