Buxar News: हत्या के दोषी पिता और पुत्र को आजीवन कारावास

Buxar News: ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 65/ 2018 में नामजद अभियुक्त गोरख यादव, सुभाष यादव व कमलेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

By Prabhat Khabar News Desk | February 7, 2025 9:38 PM

बक्सर कोर्ट .

ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 65/ 2018 में नामजद अभियुक्त गोरख यादव, सुभाष यादव व कमलेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, न्यायालय ने अभियुक्तों पर 10–10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उक्त फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर दत्त मिश्र ने सुनाया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 21 फरवरी 2018 की है जहां थाना के चक्की गांव के रहने वाले महेंद्र पांडे काशी दास बाबा का वार्षिक पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए रात में जा रहे थे की तीनों अभियुक्तों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया तथा लाठी डंडा से हमला कर दिया, उक्त हमले में पीड़ित काफी जख्मी हो गया. घटना को आयोजन में जाने आने वाले लोगों ने देखा था. बाद में पीड़ित को उसके घर के लोग बेहतर इलाज के लिए पटना ले गए जहां अस्पताल पहुंचकर उसने दम तोड़ दिया .कांड की प्राथमिकी मृतक के भाई सुग्रीव पांडे ने दर्ज करायी थी. हत्या का कारण जमीन विवाद बना था. बताते चलें कि गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद पिता गोरख यादव एवं उसके दोनों पुत्र सुभाष यादव व कमलेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था तथा शुक्रवार को सजा सुनाई गई न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि लगाये गये अर्थ दंड की राशि में से आधी राशि को मृतक की पत्नी को देना होगा. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 6 माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. उक्त फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया है.

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