बक्सर कोर्ट.
चर्चित राजनेता एवं नदांव पंचायत के पूर्व मुखिया खूंटी यादव हत्याकांड में नामजद दो अभियुक्त रामेश्वर सिंह एवं कंचन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने अभियुक्तों पर अर्थ दंड भी लगाया. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्षों के कारावास एवं 50 हजार का जुर्माना के साथ 27 आर्म्स एक्ट के तहत पांच साल की सजा एवं पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजेंद्र कुमार ने सोमवार को सुनाया. बताते चलें कि जिले के लालगंज के रहने वाले बसपा नेता खूंटी यादव 18 मई 2018 की रात लगभग 9:00 बजे बक्सर से अपने गांव वापस लौट रहे थे. इसी बीच इटाढ़ी गुमटी बंद रहने के कारण अपने स्कॉर्पियों में बैठकर गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे कि अभियुक्तों ने आकर खिड़की का शीशा नीचे करा कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें खूंटी यादव की मौत हो गयी. वहीं उनके पुत्र यशवंत सिंह भी घायल हो गये थे. घटना की प्राथमिकी मृतक के पुत्र यशवंत सिंह ने नगर थाने में दर्ज करायी थी. हत्या के पीछे जमीन विवाद को मुख्य कारण बताया गया था. बताते चलें कि उक्त घटना के प्रतिशोध में मुख्य आरोपी चितरंजन सिंह की भी हत्या लगभग पांच वर्ष पूर्व शाम के पांच बजे उसे वक्त कर दिया गया था जब वे न्यायालय के पिछले दरवाजे से अपने गांव जगदीशपुर लौट रहे थे. जहां पहले से घात लगाकर खड़े अपराधियों ने दौड़ा कर उन्हें गोली मार दिया था. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बहस में हिस्सा लिया. जबकि बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता बबन ओझा एवं उमेश कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है