अप्राकृतिक यौनाचार में एक अभियुक्त को 20 वर्षों का कारावास
ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 61/ 2017 एवं पोक्सो कांड संख्या 6 )2017 में अभियुक्त शिवजी बारी को अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी.
-अलग-अलग दफाओं में संयुक्त रूप से दो लाख का जुर्माना. विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला. बक्सर कोर्ट. ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 61/ 2017 एवं पोक्सो कांड संख्या 6 )2017 में अभियुक्त शिवजी बारी को अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने अभियुक्त पर संयुक्त रूप से दो लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे .
इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 25 फरवरी 2017 को ब्रह्मपुर का रहने वाला 8 वर्षीय बच्चा बाजार से घर लौट रहा था कि रास्ते में वही का रहने वाला लगभग 54 वर्षीय शिवजी बारी उसे बहला फुसलाकर घर ले गया तथा उसके साथ और अप्राकृतिक यौनाचार किया था . अभियुक्त ने बच्चों को जाते समय 50 रुपए दिया तथा उक्त दुष्कर्म की बात किसी से नहीं बताने को कहा था. घटना के बारे में पीड़ित ने जब अपने परिजनों को बताया तो अभियुक्त के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया. अभियुक्त राजनीति से जुड़ा व्यक्ति भी है .विगत शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश श्रीमन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 377 एवं पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा था . सोमवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 377 के तहत 10 वर्ष के कारावास तथा 1लाख रूपए जुर्माना का फैसला सुनाया,जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे, वहीं पोक्सो की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई . दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.