हत्या के मामले में छह लोगाें को उम्रकैद

कोर्ट सिकरौल थाना कांड संख्या 63/1998 में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी

By Prabhat Khabar News Desk | October 24, 2024 10:04 PM

बक्सर . कोर्ट सिकरौल थाना कांड संख्या 63/1998 में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने अभियुक्तों पर अर्थ दंड भी लगाया है जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजन आनंद मोहन उपाध्याय ने बताया कि चार दिसंबर 1998 की है जहां थाना के बेलहरी गांव के रहने वाले रामनिवास यादव के घर सभी अभियुक्त हथियार लेकर आ धमके तथा ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिय. गोलीकांड में घटनास्थल पर ही रामनिवास यादव की मौत हो गयी थी, जबकि पारसनाथ सिंह के अलावा अन्य कई लोग जख्मी हो गये थे. घटना का कारण पुरानी रंजिश को बताया गया था. जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बेलहरी गांव के रहने वाले ध्रुव सिंह, शिव शंकर सिंह, रुदल सिंह, मिथिलेश सिंह, अवध बिहारी सिंह व श्याम बिहारी सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी.

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