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मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के लिए ग्रामसभा की होगी बैठक

buxar news : सात निश्चय-2 अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित किया जाएगा.

डुमरांव

. सात निश्चय-2 अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित किया जाएगा. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडेय ने बताया कि सात निश्चय-2 अंतर्गत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का क्रियान्वयन लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है.

इसके लिए हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अंतर्गत असिंचित क्षेत्रों में विभागीय पोर्टल घर आवेदन प्राप्त कर निजी नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु सरकार की ओर से एक निश्चित सीमा तक अनुदान प्रदान किया जाना है. बीडीओ ने बताया कि कृषकों की सुविधा हेतु संबंधित योजना का क्रियान्वयन विभागीय पोर्टल https:// mwrd. bih.nic.in के माध्यम से किया जा रहा है. जिसके द्वारा कृषक स्वर्य ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन समर्पित कर सकते है उन्होंने बताया कि उक्त आवेदन की अद्यतन स्थिति का अवलोकन भी कर सकते हैं. बीडीओ ने बताया कि इसके लिए किसान 15 जनवरी 2025 तक इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को जून 2025 तक पूर्ण किया जाना है. कृषकों को योजना का लाभ पहुंचाने हेतु एवं सरकार के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ग्राम सभा के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना से संबंधित सूचना कृषकों को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. बीडीओ ने बताया कि उक्त योजना के लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति हेतु ग्राम सभा की विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा तथा बैठक के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाएगा और अपने स्तर से ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की जायेगी. योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूप पर अनुदान (15 से 70 मीटर गहराई तक), 2 से 5 एचपी के मोटर पंप पर अनुदान, योजना में लाभ लेने हेतु कृषि योग्य भूमि की अनिवार्यता, योजना में लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, भू-धारकता प्रमाण पत्र (कृषकों के नाम से स्वयं के नाम से भू-धारकता प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में परिवार को मुखिया के नाम से निर्गत भू-धारकता प्रमाण पत्र के साथ ही सरपंच द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची के आधार पर आवेदन मान्य किया जायेगा. एक भू-धारकता प्रमाण पत्र पर एक बार ही अनुदान का लाभ मिलेगा), आवेदक एवं निजी नलकूप स्थल का फोटो अनिवार्य है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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