12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

चाकू से हमला करने के तीन दोषियों को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन अभियुक्तों को 10–10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी

बक्सर कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन अभियुक्तों को 10 –10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने अभियुक्तों पर अलग-अलग दफाओं में जुर्माना भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में गुजारने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि घटना सिमरी थाना के सहियार गांव की है जहां 3 जून 2012 को सूचक छोटू चौहान का छोटा भाई राजू चौरसिया के दुकान पर सुबह लगभग 9:30 बजे नाश्ता कर रहा था कि तभी उसी गांव का रहने वाला मथुरा शर्मा एवं कांग्रेस शर्मा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया तथा दिलीप शर्मा ने ताबड़तोड़ चाकू से उसके सीने एवं गुप्तांग पर हमला कर दिया. उक्त हमले में सूचक का भाई काफ़ी जख्मी अवस्था में सदर अस्पताल आरा पहुंचाया गया जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेजा गया था. हमले का कारण पुरानी रंजिश को बताया गया था. घटना को लेकर सिमरी थाना में कांड संख्या 80/ 2012 दर्ज करायी गयी थी. मामले में सुनवाई के दौरान सात गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त दिलीप शर्मा, मथुरा शर्मा एवं कांग्रेस शर्मा को भारतीय दंड विधान की धारा 307 / 34 के तहत 10–10 वर्षों के सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी व प्रत्येक पर 10 –10 हजार का अर्थ दंड लगाया गया है, जिसे नहीं देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे वहीं भारतीय दंड विधान की धारा 324 के तहत 3 वर्षों के कारावास एवं दो–दो हजार का अर्थ दंड लगाया गया,जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त जेल में गुजारने होंगे जबकि भारतीय दंड विधान की धारा 341 के तहत एक माह के कारावास एवं पांच–पांच सौ रुपए की सजा सुनायी गयी जिसे नहीं देने पर पांच-पांच दिन अतिरिक्त जेल में गुजारने होंगे, सभी सजा साथ-साथ चलेगी. बताते चले की अभियोजन कार्यालय द्वारा उक्त मामले को एसपीडी ट्रायल के अंतर्गत रखा गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें