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आज से तीन नवंबर तक दिव्यांगजनों का बनाया जायेगा यूडीआइडी कार्ड

दिव्यांग जनों के यूडीआइडी कार्ड बनाने के लिए जिले में विशेष शिविर 21 अक्तूबर से 3 नवंबर तक सभी प्रखंड में विशेष शिविर लगाकर बनाया जायेगा

By Prabhat Khabar News Desk | October 20, 2024 9:40 PM

बक्सर. दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग बक्सर के द्वारा अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के द्वारा दिव्यांग जनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए जिले में विशेष शिविर 21 अक्तूबर से 3 नवंबर तक सभी प्रखंड में विशेष शिविर लगाकर बनाया जाऐगा. शिविर में वैसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है उनका नया यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा तथा जिनका पूर्व से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है उनका यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन निबंधन किया जाएगा. साथ ही इस विशेष शिविर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के द्वारा संचालित योजनाओं यथा संबल योजना अंतर्गत मोटर ट्राई साइकिल का ऑनलाइन आवेदन तथा अन्य सहायक उपकरण के लिए ऑफलाइन आवेदन एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित योजना विशेषत: परिवार लाभ योजना एवं कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से संबंधित ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर त्वरित निष्पादन किया जायेगा. 21 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय डुमरांव, 22 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय नावानगर, 23 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय केसठ, 24 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय चक्की, 25 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय सिमरी, 26 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय ब्रह्मपुर, 28 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय चौगाई, 29 अक्टूबर को प्रखंड कार्यालय राजपुर, 02 नवंबर को प्रखंड कार्यालय चौसा, 04 नवंबर को प्रखंड कार्यालय ईटाडी 05 नवंबर 2024 को प्रखंड कार्यालय बक्सर में शिविर का आयोजन किया जाएगा. यूडीआईडी कार्ड निर्माण के लिए आवश्यक दस्तावेज यथा दिव्यंगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो एवं उनकी विवरणी दिव्यांगजनों से प्राप्त की जाएगी. शिविर में वैसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है उनका नया यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा तथा जिनका पूर्व से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है उनका यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन निबंधन किया जाएगा.आवासीय एवं पहचान से संबंधित भारत सरकार व बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, विद्यालय पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा.

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