Buxar News: बिहार के युवाओं की बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए सरकार ने बस खरीदने के लिए 5 लाख तक के अनुदान का फैसला किया है.इससे दर दर भटकने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा. युवा के विकास में भागीदारी भी निभा सकेंगे. बक्सर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एंव प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवितयों के लिए रोजगार का सृजन कराना है. इसके लिए प्रति लाभुक को बस के खरीदने पर पांच लाख रुपये अनुदान का दिया जायेगा.
होनी चाहिए ये पात्रताएं
बस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लाभुक की निम्न पात्रताएं होनी चाहिए
आवेदक आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए.
लाभुक के पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए.
लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए.
किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए.
इसके लिए आवेदक के पास निम्न कागजात जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एंव चालक अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है. मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी.
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तीन दिनों की समय सीमा में मांगी जाएगी आपत्ति
स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी. स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जायेगी. उपर्युक्त समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी.