शिक्षक भर्ती परीक्षा : आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी भी बन सकेंगे टीचर, पटना हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया. हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को फिर से होनी है.
पटना हाइकोर्ट ने अधिक उम्र के आधार पर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति परीक्षा से वंचित किये गए उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया कि वह अधिक उम्र के आधार पर चार सितंबर से 15 सितंबर तक होने वाली परीक्षा से वंचित किये गए सभी आवेदकों सहित अन्य दूसरे उम्मीदवारों का आवेदन शनिवार दिन के दो बजे तक स्वीकार करें. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने शंभू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचना प्रकाशित कराने का निर्देश
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश अंतिम नहीं है. राज्य सरकार और परीक्षा समिति की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किये जाने के बाद सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो भी फैसला होगा वह सभी पक्षों पर लागू होगा. हाइकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में सूचना भी प्रकाशित कराये, ताकि संबंधित उम्मीदवारों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके.
विज्ञापन के क्लॉज 6 (ड़ और च) की वैधता को दी गई चुनौती
आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी के कोर्ट को बताया कि अधिक उम्र का हवाला दे कर उम्मीदवारों का परीक्षा आवेदन पत्र लेने से इंकार कर दिया गया है. उनका कहना था कि बोर्ड की ओर से जारी विज्ञापन पीआर/224/23 में दी गई कई शर्ते व कानून सही नहीं है. उन्होंने विज्ञापन के क्लॉज 6 (ड़ और च) की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि अधिक उम्र होने के नाम पर किसी उम्मीदवार का आवेदन पत्र लेने से मना नहीं किया जा सकता.
चार अक्टूबर को मामले में होगी अगली सुनवाई
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को कल 2 सितम्बर 2023 को दोपहर दो बजे तक फॉर्म भरने की अनुमति दी है .उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 4 सितम्बर 2023 से 15 सितम्बर 2023 तक ली जाएगी. दीनू कुमार ने बताया कि इन उम्मीदवारों को उम्र सीमा पार करने के आधार पर परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था. अब इस मामले पर अगली सुनवाई फिर से चार अक्टूबर को की जायेगी.
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शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात
पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय से राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. उम्र सीमा के बैरियार के हटने की वजह से अब सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना साकार हो सकता है. हालांकि इस मामले में चार अक्टूबर को होने वाली सुनवाई अहम होगी. इस सुनवाई में क्या फैसला आता है इसपर भी नजर रहेगी.
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