पटना. बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को कहा है कि वे इस मामले की जांच जल्द पूरा किया जाये. इसके लिए विशेष जांच दल यानि SIT का गठन करें. कोर्ट ने सीबीआई को सृजन मामले में अब तक हुई जांच पर तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के निदेशक से ये आग्रह किया जाता है कि वे अपने स्तर से इस मामले की निगरानी करें. कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर को कहा कि वे सृजन घोटाले की जांच करने के लिए विशेष जांच दल यानि SIT का गठन करें, ताकि मामले की जांच जल्द पूरी हो सके. पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि वह तीन सप्ताह में सृजन घोटाले की जांच पर सीलबंद रिपोर्ट दायर करे. पटना हाईकोर्ट सितंबर के पहले सप्ताह में फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा.
दरअसल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच में सृजन घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई. ये मामला बैंकों से पैसे की वसूली का है. बिहार सरकार ने सृजन घोटाले में गबन की गयी राशि को लौटाने के लिए बैंकों को नोटिस जारी किया है. बैंक की तरफ से पेश हुए वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि राज्य सरकार को बैंकों से पैसे वसूली करने का अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले ही सीबीआई को नोटिस जारी किया था, जो सृजन घोटाले की जांच कर रही है. कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में ही सीबीआई को घोटाले की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन सीबीआई की ओर से रिपोर्ट नहीं पेश किया गया.
हाईकोर्ट की बेंच ने बुधवार को सृजन घोटाले की विस्तार से जानकारी ली. कोर्ट ने दोनों तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं से पूछा कि घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया. कौन-कौन से लोग इसमें शामिल थे. आखिरकार सरकार के सैकड़ों करोड़ रूपये सृजन नाम की संस्था के पास कैसे पहुंच गये. जिस पैसे को बैंक में जमा होना था वह गायब कैसे हो गया. कोर्ट ने सारे तथ्यों को जानने के बाद कहा कि मामला गंभीर है.