NEET Paper Leak: पटना स्थित एक विशेष अदालत ने NTA के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET 2024 के प्रश्न पत्र लीक (NEET PAPER LEAK) मामले में जेल में बंद दो अभियुक्तों को एक सप्ताह के पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया. सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत ने यह आदेश सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया है. विशेष अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त चिंटू उर्फ बलदेव और मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए 27 जून 2024 से 4 जुलाई 2024 तक के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारागार बेऊर जेल के अधीक्षक को दिया है. ये दोनों आरोपित संजीव मुखिया के करीबी माने जा रहे हैं. कई अहम राज इन दोनों से पूछताछ में बाहर आ सकते हैं. गुरुवार को सीबीआई ने इन्हें रिमांड पर लिया है.
कौन है चिंटू और मुकेश..
चिंटू और मुकेश संजीव मुखिया का करीबी बताया जा रहा है. चिंटू की गिरफ्तारी झारखंड से हुई थी. वो मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का खास आदमी है. चिंटू ने ही एक स्कूल में करीब 3 दर्जन छात्रों को प्रश्न-पत्र रटवाने के लिए दर्जन भर कॉपियां प्रिंट करवायी थी. बिहार में प्रश्न-पत्र के सप्लाइ की जिम्मेदारी चिंटू के ही पास थी. जबकि मुकेश कुमार टैक्सी ड्राइवर है और उसका भी संजीव मुखिया से अहम लिंक है. चिंटू व मुकेश को देवघर से इओयू की टीम ने गिरफ्तार किया था.
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चिंटू ने प्रश्न पत्र व आंसर रटवाया था अभ्यर्थियों को
जो जानकारी खंगलकर सामने आ रही है उसके अनुसार, नीट प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है जिसे नीट का प्रश्न पत्र किसी प्रोफेसर के माध्यम से मिला था. प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसने पेपर को मेडिकल स्टूडेंट से हल करवाया और फिर उसे चिंटू के व्हाट्सएप पर भेजा गया था. चिंटू के पास प्रिंट कराने की जिम्मेवारी थी और चिंटू ने उसका प्रिंट निकाल लिया. जिसके बाद खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में ठहराए गए 30 अभ्यर्थियों को पेपर रटवाया गया था. मुकेश को भी प्रश्न पत्र व आंसर के संबंध में पूरी जानकारी थी. ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं.
4 जुलाई को अदालत में पेश करेगी सीबीआई
इधर, बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों अभियुक्तों की चिकित्सकीय जांच करने के बाद उनसे पूछताछ की जायेगी. पूछताछ के बाद चिकित्सकीय जांच कराकर 4 जुलाई 2024 को दिन के 11 बजे तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देना है. केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर 23 जून को प्राथमिकी आरसी 224 /2024 को भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407 ,408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है. विशेष अदालत में यह मामला आर सी 6 ई/ 2024 के रूप में दर्ज किया गया है.