दहेजलोभी पति को सजा

मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीके चौधरी ने दहेज के एक मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की सास-ससुर एवं पति को दोषी पाया है. कोर्ट ने इस मामले में महिला के पति को तीन वर्षो का सश्रम कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 10, 2014 5:19 AM

मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बीके चौधरी ने दहेज के एक मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की सास-ससुर एवं पति को दोषी पाया है. कोर्ट ने इस मामले में महिला के पति को तीन वर्षो का सश्रम कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

विदित हो कि कल्याणपुर निवासी अनीता देवी ने अपने पति सीताराम पांडेय, सास फलकांति देवी, ससुर रघुनाथ पांडेय एवं देवर राजकुमार पांडेय के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए न्यायालय में परिवाद संख्या 479/2000 दाखिल किया था. साथ ही दहेज नहीं देने पर घर से निकालने का आरोप लगाया था. न्यायालय द्वारा जांच के बाद मामले को सत्य पाते हुए अरोपितों के विरुद्ध आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी.

परिवादी पक्ष से पीड़िता ने चार गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी पाते हुए पति सीताराम पांडेय को तीन वर्षो की कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. वहीं, सास व ससुर को वरिष्ठ नागरिक का लाभ देते हुए परविक्षा अधिनियम की धारा-4 का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. वहीं, देवर को दोषी पाते हुए बांड पर रिहा किया है.

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