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24 घंटे के अंदर विज्ञापन हटाने का िदया निर्देश

मोतिहारी : शहरी क्षेत्र में मकान पर लगे होर्डिंग से विज्ञापन नहीं हटाने के मामले में नप प्रशासन ने 28 लोगों को नोटिस भेजा है. चिह्नित हाउस होल्डर को 24 घंटे के भीतर विज्ञापन फ्लैक्स हटाने के निर्देश दिये गये है. इस दौरान बैनर-पोस्टर नहीं हटाये जाने पर संबंधित मकान मालिकों के खिलाफ आचार संहिता […]

मोतिहारी : शहरी क्षेत्र में मकान पर लगे होर्डिंग से विज्ञापन नहीं हटाने के मामले में नप प्रशासन ने 28 लोगों को नोटिस भेजा है. चिह्नित हाउस होल्डर को 24 घंटे के भीतर विज्ञापन फ्लैक्स हटाने के निर्देश दिये गये है.

इस दौरान बैनर-पोस्टर नहीं हटाये जाने पर संबंधित मकान मालिकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में संपत्ति विरूपण का मामला दर्ज किया जायेगा. ऐसे चिह्नित मकान मालिकों को नोटिस भेज दिया गया है. नोटिस तामिला में अानाकानी करने वाले मकान मालिक भी कार्रवाई से बच नहीं पायेंगे. नप प्रशासन की उन मकानों पर पैनी नजर है, जिसे चिह्नित किया गया है. प्रशासन ने गुरुवार को माकान मालिकों को दिये नोटिस में 24 घंटे का समय दिया है.

सरकारी आवकाश के बाद सोमवार से कार्यालय खुलने के साथ उन मकान मालिकों पर कार्रवाई शुरू हो जायेगी. जिन्होंने मकान पर लगे होर्डिंग से विज्ञापन नहीं हटाया है. सभी कर संग्राहक व वार्ड जमादार को चिह्नित मकान के पर लगे होर्डिंग बोर्ड का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी गयी है. सोमवार दोपहर तक कर्मी अपने-अपने एरिया की जांच कर रिर्पोट कार्यालय को सौपेंगे.

जिसके आधार पर विज्ञापन फ्लैक्स लगे मकान मालिकों के खिलाफ अग्रतर कार्रवाई होगी. बताते चले कि अधिकारी निर्देश पर नप प्रशासन ने शहर में मकानों पर लगे होर्डिंग विज्ञापन को लेकर काफी गंभीर है. आदर्श आचार संहिता में होर्डिंग पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर नप प्रशासन ने पिछले सप्ताह मकानों का वार्डवार सर्वे किया. कर्मियों से 48 घंटे भीतर सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गयी. कर संग्राहकों की रिपोर्ट पर नप प्रशासन ने चिह्नित मकान मालिकों को एक मौका देते हुए विज्ञापन हटाने को लेकर अल्टीमेटम नोटिस दिया है.

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