हत्या के आरोप में पांच को उम्रकैद

मोतिहारीः षष्टम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने मारपीट कर हत्या करने के एक मामले की सुनवायी करते हुए पांच आरोपितों को दोषी पाया है. साथ ही उम्रकैद की सजा सहित दस–दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया. विदित हो कि तुरकौलिया थाना के शंकर सरैया निवासी बृज किशोर पांडेय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 20, 2013 4:19 AM

मोतिहारीः षष्टम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने मारपीट कर हत्या करने के एक मामले की सुनवायी करते हुए पांच आरोपितों को दोषी पाया है. साथ ही उम्रकैद की सजा सहित दसदस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया.


विदित
हो कि तुरकौलिया थाना के शंकर सरैया निवासी बृज किशोर पांडेय ने ग्रामीण अरुण प्रकाश पांडेय, संतोष कुमार पांडेय, चुटून पांडेय उर्फ छोटन पांडेय, मीना देवी एवं निलम देवी पर 19 मई 2009 को आरोप लगाया था कि इन्होंने लाठी, डंडे एवं ईंट से मारमारकर भूचक के पोता चंदन पांडेय को घायल कर दिया था. स्थिति गंभीर होने पर इलाज के लिए पटना भेजा गया जहां चंदन की मौत हो गयी.

सूचक के बयान पर तुरकौलिया थाना कांड से 96/09 दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोपितों के विरुद्ध आरोप गठित कर सत्र वाद संख्या 660/09 दर्ज कर मामले की सुनवायी की गई. अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों को प्रस्तुत किया. दोनों गुटों का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

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