आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष की सजा

मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की त्वरित निष्पादन के तहत सुनवाई की है. इसके पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सहित तीन हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि नगर थानाध्यक्ष को गुप्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 31, 2013 4:32 AM

मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की त्वरित निष्पादन के तहत सुनवाई की है. इसके पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सहित तीन हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

विदित हो कि नगर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना एवं उनके निर्देश पर अनि संतोष कुमार सिंह ने सदल बम बलुआ के विश्वनाथ मार्केट स्थित राज लक्ष्मी कलेक्शन कपड़ा दुकान पर छापामारी की. छापामारी में तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी पपेश कुमार सहनी उर्फ तपेश सहनी के पास से एक देशी पिस्तौल, छह राउंड गोली के साथ बरामद हुआ. अनि श्री सिंह के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 399/11 प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार प्रसाद ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है.

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