मोतिहारीः षष्टम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है. न्यायाधीश श्री श्रीवास्तव ने दोषी आरोपी को बारह वर्ष का सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने आरोपी को जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.
विदित हो कि 25 अगस्त 2010 को रक्सौल पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के मनोकामना मंदिर के पास तलाशी के दौरान आदापुर थाना के अरैया निवासी नेक मोहम्मद उर्फ राज मोहम्मद के कमर से लपेटे गमछा में से छह पॉकेट में तीन किलों अफीम बरामद किया एवं रक्सौल थाना कांड संख्या 137/10 एनडीपीएस 43/10 दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक बसंत राम ने चार गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है.