जानलेवा प्रहार करने के मामले में एक को सजा

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रामरंग तिवारी ने जानलेवा प्रहार करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी पाया है तथा सात वर्ष की सक्षम कारावास सहित 15 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि केसरिया थाना के नया गांव निवासी रंजन कुमार ने ग्रामीण […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2016 5:46 AM

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रामरंग तिवारी ने जानलेवा प्रहार करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी पाया है तथा सात वर्ष की सक्षम कारावास सहित 15 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि केसरिया थाना के नया गांव निवासी रंजन कुमार ने ग्रामीण मनोहर लाल सिंह पर 20 जनवरी 2013 को केसरिया स्थित खाद के दुकान पर मारपीट करने वो दाखिला से प्रहार करने का आरोप लगाया.

सूचक के बयान पर केसरिया थाना कांड संख्या 17/13 धारा 307, 324 भादवि प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने नव गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है.

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