निर्देश. लाइसेंस के लिए प्रपत्र में करना होगा आवेदन
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अप्रैल से नीरा का उत्पादन सरकार देगी लाइसेंस
निर्देश. लाइसेंस के लिए प्रपत्र में करना होगा आवेदन शर्त पूरा करने पर मिलेगा टैंपिंग लाइसेंस मोतिहारी : नीरा उत्पाद के लिए टैंपर (छेवने वाला) लाइसेंस मिलेगा. ताड़, खजूर व नारियल पेड़ से नीरा (खमीर मुक्त रस)निकालने के लिए लाइसेंस को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. नये वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह से नीरा […]
शर्त पूरा करने पर मिलेगा टैंपिंग लाइसेंस
मोतिहारी : नीरा उत्पाद के लिए टैंपर (छेवने वाला) लाइसेंस मिलेगा. ताड़, खजूर व नारियल पेड़ से नीरा (खमीर मुक्त रस)निकालने के लिए लाइसेंस को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. नये वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह से नीरा के लिए लाइसेंस दिये जायेंगे. नीरा की अनुज्ञप्ति मद्य निषेद सह उत्पाद विभाग से जारी होगी. इसके लिए एक अप्रैल से आवेदन लिये जायेंगे. विभागीय स्तर पर नीरा लाइसेंस को लेकर अधिसूचना जारी हो गयी है. पूर्वी चंपारण सहित तमाम जिलाें को संबंधित सरकारी आदेश प्राप्त हुए हैं.
बिहार नीरा नियमावली 2017 के मुताबिक ताड़, खजूर से खमीर मुक्त रस नीरा तैयार करने के लिए टैंपर (छेवने वाला) को लाइसेंस दिया जायेगा. लाइसेंस मासिक, मौसमी एवं वार्षिक अवधि के लिए जारी होंगे.लाइसेंस के लिए विभागीय मापदंड को पूरा करना होगा.
बताना होगा पेड़ का प्रकार व संख्या : लाइसेंस के लिए टैपर एवं निजी पेड़ मालिक दोनों के बीच एकरारनामा होगा. वहीं सरकारी भूमि के पेड़ की बंदोबस्ती संबंधित अंचलाधिकारी करेंगे. आवेदन में टैंपर को पेड़ के प्रकार, संख्या दर्ज करना होगी. साथ ही निजी पेड़ के लिए मालिकाना हक रखने वाले से एकरारनामा एवं सरकारी भूमि के पेड़ से संबंधित बंदोबस्ती के कागजात को आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है.
उत्पाद टीम करेगी मॉनीटरिंग
ताड़ व खजुर से नीरा निकालने एवं बिक्री संबंधित तमाम गतिविधियों की मॉनीटरिंग मद्य निषेद सह उत्पाद विभाग करेगी. उत्पाद टीम टैपिंग से जुड़े स्थान जहां नीरा के उत्पाद का निर्माण या भंडारण अथवा बिक्री आदि का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर सकते है.
ताड़, खजूर व नारियल के पेड़ से निकाल सकेंगे नीरा
नि:शुल्क मिलेगा लाइसेंस
नीरा लाइसेंस के लिए आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा. आवेदन विभाग के संबंधित प्रपत्र में आवश्यक कागजात के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में जमा होगा. जिसकी जांच एवं प्रक्रियाएं पूरी करते हुए संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जायेगा.
15 दिनों में अनुज्ञप्ति देने का बांड
आवेदन तिथि के 15 दिनों में नीरा की अनुज्ञप्ति आवेदक को मिल जायेगी. सरकार ने नीरा निकालने के इच्छुक टैपर के आवेदनों की जांच करते हुए निर्धारित समय के अंदर लाइसेंस जारी करने के लिए विभाग को नियमावली में बांध रखा है. वहीं आवेदन अस्वीकृत होने पर विभाग को अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा.
नीरा लाइसेंस जारी करने से संबंधित निर्देश प्राप्त हुआ है. अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. जांच कर 15 दिन के अंदर लाइसेंस जारी किया जायेगा.
केशव कुमार झा,
अधीक्षक उत्पाद
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