मोतिहारीः आगामी लोक सभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन जिला स्तर पर किया गया है. कमेटी में कुल पांच सदस्य होंगे. आचार संहिता लागू होने के कारण सभी पार्टी के प्रचार-प्रसार करने पर पाबंदी लगा दी गयी है. लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कोई भी उम्मीदवार अपना विज्ञापन नहीं कर सकते हैं. वहीं, कोई भी राजनैतिक पार्टी या स्वतंत्र कमेटी को अपना विज्ञापन कराने के पहले एमसीएमसी से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी. कोई भी पार्टी पूर्वानुमति के बगैर टीवी चैनल या सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार-प्रसार करवाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
पेड न्यूज की श्रेणी में होगा विज्ञापन
लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की जीत व विशेष समाचार प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गयी है. इस संबंधित न्यूज देने के पहले एमसीएमसी से इजाजत लेनी होगी. कमेटी के द्वारा न्यूज संबंधित आवेदन की समीक्षा की जायेगी. वहीं, संतुष्ट होने पर कमेटी द्वारा इस प्रकाशन को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ दिया जायेगा.
तीन दिन पहले देना होगा आवेदन
लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गयी है. आचार संहिता लगने के कारण कोई भी पार्टी व उम्मीदवार को प्रचार-प्रसार करने के लिए एमसीएमसी को तीन दिन पहले आवेदन देना होगा.
मतदाता को किया जायेगा जागरूक
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी तरह के मतदाता को जागरूक किया जा रहा है. वहीं, जिले में सभी सिनेमा घरों में मतदान के प्रति मतदाता को जागरूक किया जायेगा. सिनेमा घरों में ऑडियो-वीडियो के द्वारा मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक किया जायेगा.